कोरबा (मंथन) कोरबा जिले में आगामी गणेश विसर्जन एवं अन्य आयोजनों को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने तथा ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से कोरबा पुलिस द्वारा डीजे संचालकों की पूर्व में बैठक लेकर उन्हें ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन संबंधी नियमों एवं निर्धारित समय-सीमा का पालन करने हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।
इसी क्रम में मानिकपुर पुलिस सहायता केंद्र क्षेत्र अंतर्गत सीएमपीडीआई कॉलोनी में नियमों के विपरीत डीजे बजाते पाए जाने पर निवासी बांकीमोंगरा के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम की धारा 5 एवं 15 के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई।
* डीजे उपकरण एवं वाहन जब्त
मानिकपुर पुलिस सहायता केंद्र द्वारा की गयी कार्यवाही के दौरान डीजे संचालन में प्रयुक्त 04 नग डीजे बॉक्स, 04 नग बेस बॉक्स, 03 नग एम्प्लीफायर, 02 नग स्टेबलाइजर, 01 नग डीजे मिक्सर, 04 नग लाइट, 04 नग एमआई बार सहित अन्य डीजे सामग्री
जब्त की गई।
इसके साथ ही डीजे उपकरणों के परिवहन में प्रयुक्त पिकअप वाहन को भी पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। जब्तशुदा डीजे उपकरण एवं वाहन को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
कोरबा पुलिस द्वारा सभी डीजे संचालकों, वाहन मालिकों एवं आयोजन समितियों से अपील की गई है कि निर्धारित अनुमति, ध्वनि सीमा एवं समय-सीमा का अनिवार्य रूप से पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
20 सितंबर / मंथन मित्तल





