* सन 2020 में ग्राम छुरी खुर्द में हुई थी वारदात
कोरबा (मंथन) कोरबा-कटघोरा मार्ग में बसे ग्राम छुटकी छुरी खुर्द में पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से पेट पर जानलेवा हमला करने के आरोप का अपराध सिद्ध होने पर आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा श्रीमती मधु तिवारी ने धारा 307 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक संजय जायसवाल ने बताया कि घटना 20 नवंबर 2020 की रात लगभग 9 बजे की है। ग्राम छुटकी छुरी खुर्द (वार्ड क्रमांक 03) निवासी और आरोपी के बीच पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हो रहा था। इसके बाद उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और उसके पेट में मार दिया। चाकू लगते ही खून निकलने लगा और वह गंभीर घायल हो गया।
पुलिस ने अपराध क्रमांक 310/2020 के तहत धारा 307 भादवि का मामला दर्ज किया। विवेचना अधिकारी विष्णुप्रसाद यादव (सउनि) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बारीकी से जांच की और सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाकर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया। न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान पीड़ित और प्रार्थीया ने अपने बयानों में घटना की पूरी सच्चाई न्यायालय के सामने रखी। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने सभी गवाहों का सूक्ष्मता से परीक्षण कराया और वैज्ञानिक व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के तर्कों और सबूतों को संदेह से परे माना और आरोपी को दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया।
28 जुलाई / मंथन मित्तल



