कोरबा (मंथन) छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने शहरी निकायों के विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से पार्षद निधि एवं एल्डरमेन निधि की राशि में वृद्धि कर दी है। इस संबंध में 27 अप्रैल 2022 को जारी आदेश के अनुसार निकाय क्षेत्र में पार्षदों की अनुशंसा पर कराए जाने वाले विकास कार्यों के लिए उपलब्ध राशि बढ़ाई गई है।
जारी आदेश के मुताबिक नगर पालिक निगम में पार्षद निधि 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये तथा एल्डरमेन निधि 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 4.50 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं नगर पालिका में पार्षद निधि 3 लाख से बढ़ाकर 4.50 लाख रुपये और एल्डरमेन निधि 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार नगर पंचायत में पार्षद निधि 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये तथा एल्डरमेन निधि 1.50 लाख से बढ़ाकर 2.25 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
शासन के निर्देशानुसार निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर पार्षद एवं एल्डरमेन की लिखित अनुशंसा के आधार पर संबंधित नगरीय निकाय अधिनियम एवं नियमों के तहत निर्माण एवं विकास कार्य कराए जाएंगे। शासन का मानना है कि निधि में वृद्धि से स्थानीय स्तर पर जनहित एवं आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों में तेजी आएगी।
03 जुलाई / मंथन मित्तल



