Close Menu
Manthan News
    What's Hot

    (कोरबा) जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी के नेतृत्व में संगठन को मिल रही नई दिशा

    (कोरबा) भाषा विज्ञान से लेकर नासा में भी संस्कृत की मजबूत पकड़ : अधिवक्ता अशोक तिवारी

    (कोरबा) दीपका उपचुनाव में ऋषि सिदार ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत

    Facebook X (Twitter) Instagram
    Manthan News
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • होम
    • देश – विदेश
    • छत्तीसगढ़
      • कोरबा
    • राजनीति
    • हेल्थ
    • मनोरंजन
    • लाइफस्टाइल
    • टेक्नोलॉजी
    • खेल
    Manthan News
    You are at:Home»कोरबा»(कोरबा) निजी विद्यालयो की मनमानी पर उच्च न्यायालय की कड़ी नजर-जताई चिंता
    कोरबा

    (कोरबा) निजी विद्यालयो की मनमानी पर उच्च न्यायालय की कड़ी नजर-जताई चिंता

    By Vinod Mittal03/28/2026
    Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Copy Link

    * अभिभावकों को राहत मिलने जताई जा रही उम्मीद
    * निजी विद्यालयो की अनियमितताओं पर भी जताई चिंता
    * उच्च न्यायालय ने अपनाया कड़ा रुख
    कोरबा (मंथन) छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत आरक्षित सीटों में कथित कमी और निजी विद्यालयो की अनियमितताओं को लेकर उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। जानकारी के अनुसार एक सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए हलफनामे में कई विरोधाभास पाए और स्कूल शिक्षा विभाग को सभी बिंदुओं पर विस्तृत एवं स्पष्ट जवाब देने के निर्देश जारी किये।
    बताया जा रहा हैं की पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय ने यह जानना चाहा था कि जब पहले आरटीई के तहत लगभग 85 हजार सीटें थीं, तो उनमें लगभग 30 हजार की कमी कैसे आ गई। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया था। हालांकि, इस बार सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव द्वारा 21 मार्च को हलफनामा पेश किया गया, जिसे उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर तो लिया, लेकिन उसमें दी गई जानकारी पर असंतोष व्यक्त किया।
    * सीटों के आंकड़ों पर उठे सवाल
    शासकीय तोर पर अधिकृत जानकारी देते हुए बताया गया कि सत्र 2026-27 में प्री-प्राइमरी स्तर पर आरटीई के तहत प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह कानून केवल 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है। सरकार के अनुसार, पिछले सत्र के 35,335 छात्र कक्षा 1 में जाएंगे और नए 19,540 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रकार कुल 54,875 छात्रों को आरटीई के तहत लाभ मिलेगा। सरकार ने इसी आधार पर सीटों में कमी के आरोप को गलत बताया है।
    हालांकि, उच्च न्यायालय ने दुर्ग जिले से जुड़ी शिकायतों के निपटारे को लेकर भी विरोधाभास पाया। जहां हलफनामे में 118 में से 77 शिकायतों के समाधान का दावा किया गया, वहीं प्रस्तुत दस्तावेजों में केवल 7 मामलों के निराकरण की पुष्टि हो पाना बताया जा रहा हैं। इस पर उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए राज्य के दावों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए।
    * निजी विद्यालयो की अनियमितताओं पर भी जताई चिंता
    उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान निजी विद्यालयो की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठे। कुछ विद्यालयो पर फर्जी सीबीएसई संबद्धता का दावा करने, अभिभावकों को गुमराह करने, सालभर होम एग्जाम लेने के बाद अचानक बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर करने और मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के आरोप लगे। इसके अलावा शिकायतकर्ता अभिभावकों को विद्यालय प्रबंधन द्वारा डराने-धमकाने और झूठे मामलों में फंसाने की बात भी सामने आई, जिसे उच्च न्यायालय ने गंभीर चिंता का विषय माना।
    * 8 अप्रैल को होंगी अगली सुनवाई
    उच्च न्यायालय ने स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव को निर्देश दिया है कि वे सभी मुद्दों पर विस्तृत हलफनामा अगली सुनवाई से पहले प्रस्तुत करें। साथ ही, जिन मामलों में अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है, उन्हें भी जल्द पेश करने को कहा गया है।

    28 मार्च / मंथन मित्तल

    WhatsApp पर शेयर करें
    Vinod Mittal
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Copy Link
    Previous Article(कोरबा) भगवान श्रीरामचंद्र का प्राकट्य उत्सव मनाया गया रामनवमी के रूप में
    Next Article (कोरबा) जिले में हुई भालू और शावकों की मृत्यु पर बढ़ा विवाद

    Related Posts

    (कोरबा) जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी के नेतृत्व में संगठन को मिल रही नई दिशा

    06/04/2026

    (कोरबा) भाषा विज्ञान से लेकर नासा में भी संस्कृत की मजबूत पकड़ : अधिवक्ता अशोक तिवारी

    06/04/2026

    (कोरबा) दीपका उपचुनाव में ऋषि सिदार ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत

    06/04/2026
    Top Posts

    (कोरबा) हनुमंत कथा में महिला से चेन स्नेचिंग-आधा दर्जन लोग हुए शिकार

    03/30/2026138 Views

    (कोरबा) ग्राम पंचायत सोनपुरी बैठक में सरपंच संघ का किया गया विस्तार

    06/01/202690 Views

    (कोरबा) भारतमाला मार्ग पर चलते वाहन पर पथराव-लूट के इरादे से हमला-हफ्ते भर में दूसरी वारदात

    04/29/202680 Views

    (कोरबा) लगभग आधा दर्जन लोग जबरिया उठा ले गए एक युवक को गाड़ी में

    04/22/202649 Views
    Don't Miss
    कोरबा 06/04/2026

    (कोरबा) जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी के नेतृत्व में संगठन को मिल रही नई दिशा

    * भिलाई बाजार मंडल की कार्यसमिति बैठक संपन्न * बूथ सशक्तिकरण पर विशेष जोर कोरबा…

    (कोरबा) भाषा विज्ञान से लेकर नासा में भी संस्कृत की मजबूत पकड़ : अधिवक्ता अशोक तिवारी

    (कोरबा) दीपका उपचुनाव में ऋषि सिदार ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत

    (कोरबा) राष्ट्रीय जूनियर किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन-जीते 4 पदक

    Stay In Touch
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo

    साइट के कुछ तथ्यों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री (समाचार/फोटो/विडियो आदि) शामिल होगी। मंथन न्यूज़ इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं स्वीकार करता है। मंथन न्यूज़ में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा। मंथन न्यूज़ या उसके स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। पोर्टल में ली गई कुछ फोटो इन्टरनेट से भी ली जाती है, जिनमे किसी कापीराइट के उल्लंघन की मंशा नहीं है। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र कोरबा होगा।

    Vinod Mittal
    Owner and Editor

    Address:
    Vinayak Sadan, A-2, T.P. Nagar Road, Korba, Distt- Korba, Chhattisgarh - 495677

    Mobile: 
    +91 98271-05555

    Email: 
    manthannewskorba@gmail.com

    Follow for More
    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • WhatsApp
    © 2026 Manthan News Korba. Designed by Nimble Technology.
    • Home
    • Privacy Policy
    • About Us
    • Contact Us
    • Disclaimer
    • Terms and Conditions

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.