* लोक सुरक्षा के लिए प्रशासन ने किये थे मार्ग प्रतिबंधित
कोरबा (मंथन) कोरबा शहर के प्रतिबंधित मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर से लेकर पब्लिक ट्रांससपोर्ट ही नहीं बल्कि भारी वाहन भी बेखौफ दौड़ रहे हैं। जिलाधीश ने एक आदेश जारी कर शहर के समस्याग्रस्त मुख्य मार्ग पर ऐसे वाहनों का संचालन प्रतिबंधित कर दिया था।
कोरबा कलेक्टर के द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि कोरबा नगर के पी.एच. रोड स्थित नहरपुल से नया बस स्टैंड चौक, टी.पी. नगर चौक पर बसों एवं ट्रैक्टर के संचालन से नहरपुल के पास ट्रैफिक पुल में जाम जैसी स्थिति निर्मित होती है, जिसे सुधारना जरूरी हो गया है। इस हेतु सीएसपी की अध्यक्षता में 19 मई और एसडीएम कोरबा की अध्यक्षता में 30 मई को बैठक रखी गई। इस मौके पर बस यूनियन के पदाधिकारियों एवं अन्य पक्षों द्वारा दी गई सहमति द्वारा छग मोटरयान अधिनियम 1994 के नियम 2015 की प्रद्दत शक्तियों का उपयोग करते हुए लोक सुरक्षा की दृष्टि से नहरपुल से नया बस स्टैंड, टी.पी. नगर चौक तक बस और ट्रैक्टरों के संचालन को शाम 5 बजे से पूरे दिवस तक प्रतिबंधित किया गया था। प्रतिबंध के पश्चात बस और ट्रैक्टरों के आवागमन के लिए नया रूट तय किया गया। चांपा की ओर से आने जानी वाली बसें ओव्हर ब्रिज से अग्रसेन चौक, रायताखार से स्टेडियम रोड होते हुए बस स्टैंड पहुंचेगी। जबकि बिलासपुर हरदीबाजार से आने वाली बसे सर्वमंगला पुल से रायताखार बायपास होते हुए स्टेडियम रोड से बस स्टैंड जाएंगी। परंतु सुबह से लेकर रात्रि तक ऐसे मामलों का संचालन पिछली व्यवस्था के अनुसार ही जारी है। यह शहर के हर हिस्से में नजर आ रहे हैं। इनके कारण व्यवस्था बिगड़ रही है और आये दिन हादसे हो रहे हैं।
प्रशासन के द्वारा पिछले वर्ष ली गई बैठक के बाद निर्णय लिय गया था कि ईंट, मिट्टी, रेत, सीमेंट व अन्य प्रकार के निर्माण सामाग्री को लेकर शहर के अंदर प्रवेश करने वाले ट्रैक्टर विकल्प के अनुसार सीतामणी से ओव्हरब्रिज होकर रायताखार, तुलसी नगर, स्टेडियम रोड होते हुए सीएसईबी चौक होते हुए निहारिका की ओर परिवहन कर सकेंगे। वापसी में भी इनका यही मार्ग होगा। लेकिन देखने को मिल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा हैं। शहर के मुख्य मार्ग से ऐसे वाहन धड़ल्ले से अभी भी चल रहे है।
12 जुलाई / मंथन मित्तल



