* दोषसिद्धि और 2 वर्ष की सजा बरकरार
कोरबा (मंथन) कोरबा जिले में चेक अनादरण (चेक बाउंस) प्रकरण में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक को बड़ी कानूनी सफलता मिली है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कोरबा माननीय डॉ. ममता भोजवानी की अदालत ने दाण्डिक अपील क्रमांक 44/2026 में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा सुनाई गई दोषसिद्धि एवं सजा को पूरी तरह यथावत कायम रखा है।
प्रकरण धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई. एक्ट) के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी पर बैंक के प्रति वैध देनदारी के भुगतान हेतु जारी चेक के अनादरण का आरोप था। मामले की सुनवाई के बाद विचारण न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹25 लाख की प्रतिकर राशि/अर्थदंड से दंडित किया था। साथ ही आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 6 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।
विचारण न्यायालय के इस फैसले को आरोपी द्वारा अपीलीय न्यायालय में चुनौती दी गई थी। आरोपी पक्ष ने दोषसिद्धि एवं दंडादेश को निरस्त करने मांग की, लेकिन अपीलीय न्यायालय ने मामले के दस्तावेजी साक्ष्यों, बैंकिंग अभिलेखों एवं प्रस्तुत विधिक तथ्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी के सभी तर्कों को अस्वीकार कर दिया।
माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि आरोपी द्वारा विधिक दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया चेक अनादरित हुआ था तथा विधिक नोटिस प्राप्त होने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इस आधार पर न्यायालय ने माना कि आरोपी के विरुद्ध धारा 138 एन.आई. एक्ट का अपराध पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है।
21 मई / मंथन मित्तल



