कोरबा (मंथन) जानकारी के अनुसार प्रार्थी निवासी प्लाट नंबर 83 साडा कॉलोनी जमनीपाली थाना दर्री जिला कोरबा (छ.ग.) ने बताया की अपने घर पर ही प्रगति टेलीकॉम मोबाईल दुकान का संचालन करता हूं। 29 अगस्त को रात्रि लगभग 09:30 बजे प्रतिदिन की भांति अपनी दुकान बंद कर दिया था। जो 30 अगस्त को सुबह लगभग 09:00 बजे मैं अपनी दुकान को खोलने के लिये गया तो देखा कि दुकान का शटर टूटा हुआ था जब वह अन्दर जाकर देखा तो 03 नग मोबाईल फोन और लगभग 7,000/-रूपये गायब था जिसे कोई अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर ले गया है।
रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर मामले में त्वरित कार्यवाही कर विधि से संर्घषरत बालक को थाना तलब कर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा के अंतर्गत उससे पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया। जिनके द्वारा अपने मेमोरण्डम कथन में चोरी करना स्वीकार किया। प्रकरण में विधि से संर्घषरत बालक के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से उसके द्वारा चोरी किया हुआ 03 नग पुरानी इस्तमाली मोबाइल फोन को पेश करने पर समक्ष गवाहों के वजह सबूत में जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। बाद विधि से संर्घषरत बालक का धारा 35 (1) (B) (ii) बीएनएसएस के अंतर्गत चेकलिस्ट तैयार कर उसको उसकी निरूद्धता की सूचना एवं जानकारी से घारा 47 बीएनएसएस के अंतर्गत अवगत कराते हुए विधिवत निरुद्ध कर निरूद्धता की सूचना उसके परिजन मां को दिया जाकर जुर्म अजमानतीय होने से विधि से संघर्षरत बालक को न्यायिक रिमाण्ड तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
04 सितंबर / मंथन मित्तल





