कोरबा (मंथन) कोरबा जिले में पाली थाना क्षेत्र के ग्राम नगोई में लेंटर ढलाई के दौरान मिक्सर मशीन के विद्युत लाइन के संपर्क में आने से मजदूर की मृत्यु हो जाने पश्चात उसके शव का पोस्टमार्टम कराए बिना ही परिजनों को पोस्टमार्टम हो गया है बताकर शव दफन करा दिए जाने का गंभीर आरोप लगाया गया हैं। तद्पश्चात मृतक की पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने शव को कब्र से निकलवाया। पोस्टमार्टम उपरांत रिपोर्ट में मौत की वजह इलेक्ट्रिक करंट लगना सामने आने के बाद थाना पाली में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
जानकारी के अनुसार ग्राम पोड़ी मड़वा महुआ निवासी महिला ने 19 जून 2026 को थाना पाली में लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी। शिकायत के अनुसार 15 जून को उसका पति नवीन कुमार अपने साथी राजकुमार, सोनसरी के राजेश आदि के साथ नगोई गया था। वह ग्राम नगोई में लेंटर ढलाई के लिए मजदूरी करने मिक्सर मशीन मालिक के साथ ग्राम नगोई गया था। वहां लेंटर ढलाई का काम चल रहा था। ढलाई के दौरान मिक्सर मशीन को लेंटर के लेवल पर सेट करने के लिए मशीन पर काम कर रहा था। इसी दौरान मिक्सर मशीन का ऊपरी हिस्सा विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया। मशीन में करंट प्रवाहित होने से वह उसकी चपेट में आ गया और मौके पर ही बेहोश हो गया। हादसे के बाद उसे तत्काल करीब दोपहर 1.30 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
मृतक की पत्नी का गंभीर आरोप है कि उसकी मृत्यु पश्चात मिक्सर मशीन मालिक ने उसके ससुर और अन्य परिजनों के हस्ताक्षर अस्पताल में कराए। पत्नी व परिजनों से कहा गया कि पोस्टमार्टम हो चुका है और शव सुपुर्दनामा लेकर घर चलते हैं। परिजन इस बात पर भरोसा कर शव को घर ले गए और घटना की रात ही उसका कफन-दफन कर दिया। लेकिन बाद में परिजनों को पता चला कि उसके शव का पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं था और घटना की सूचना थाना में भी नहीं दी गई थी। इसके बाद मृतक की पत्नी ने पुलिस के समक्ष लिखित शिकायत देकर मामले की जांच की मांग की। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। दफनाए जा चुके शव का विधिवत उत्खनन करा शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मृत्यु इलेक्ट्रिक करंट लगने से होना लेख किया गया। पीएम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने मिक्सर मशीन के मालिक व मिक्सर मशीन ऑपरेटर के विरुद्ध धारा 106(1), 238 और 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
10 अगस्त / मंथन मित्तल





