कोरबा (मंथन) कोरबा जिले में 5 जनवरी 2025 की रात घटित ह्रदयविदारक घटना ने शहरवासियों को दहला कर रख दिया था। उक्त घटित घटनाक्रम अंतर्गत सर्राफा व्यवसायी सिल्वर सेंटर के संचालक गोपाल राय सोनी की हत्या के कथित आरोपियों को उम्रकैद की सजा से दण्डित किया गया है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गरिमा शर्मा ने दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक टीकम साव ने मजबूत पैरवी की।
सभी अभियुक्त को धारा 309 (4), 333, 103(1) सहपठित धारा 3(5) एवं 61(2) (क), 238 (क) बीएनएस के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है। धारा 309 (4) सहपठित धारा 3(5) BNS के अपराध में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड, धारा 333 सहपठित धारा 3(5) BNS के अपराध में 3 वर्ष का सश्रम करावास की सजा, धारा 103 (1) सहपठित धारा 3(5) BNS के अपराध में आजीवन करावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 61(2) (क) BNS के अपराध में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 238 (क) BNS के अपराध में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदायगी के व्यतिक्रम में धारा 309(4) BNS के अपराध में 4 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा शेष धारा 103 (1) सहपठित धारा 3(5), 61(2) (क) एवं 238 (क) BNS में अर्थदण्ड की राशि अदायगी के व्यतिक्रम में 6-6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया है।
05जुलाई / मंथन मित्तल



