कोरबा (मंथन) कोरबा जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा (पावर प्लांट) के आसपास 3 किलोमीटर की परिधि तक के संपूर्ण क्षेत्र को एक वर्ष के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। यह आदेश 8 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेश के तहत संरक्षित क्षेत्र में केवल विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों एवं ताप विद्युत संयंत्र प्रबंधन द्वारा प्रवेश के लिए अधिकृत लोगों को ही आने-जाने की अनुमति होगी। अन्य व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा और संयंत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश में संशोधन या परिवर्तन भी किया जा सकेगा।
27 मई / मंथन मित्तल



