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    कोरबा

    (कोरबा) महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों का ई-केवाईसी अनिवार्य

    By Vinod Mittal04/10/2026
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    * कलेक्टर ने समय पर प्रक्रिया पूर्ण कराने की अपील
    * ई-केवाईसी पूरी तरह निःशुल्क
    कोरबा (मंथन) राज्य शासन के निर्देशानुसार महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पंजीकृत सभी हितग्राहियों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। योजना का लाभ प्राप्त कर रही सभी पात्र महिलाएं यह सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना ई-केवाईसी अवश्य पूर्ण करा लें।
    ई-केवाईसी की प्रक्रिया 30 जून 2026 तक शिविरों के माध्यम से की जाएगी। जिन हितग्राहियों का ई-केवाईसी इस अवधि में पूर्ण नहीं हो पाएगा, उनके लिए 01 जुलाई 2026 से 31 अगस्त 2026 तक संबंधित परियोजना कार्यालयों में विशेष व्यवस्था की जाएगी।
    ई-केवाईसी के माध्यम से हितग्राहियों की पहचान एवं विवरण का सत्यापन किया जाएगा, जिससे योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र हितग्राहियों तक पारदर्शी एवं सुचारू रूप से पहुंचाया जा सके। यदि कोई हितग्राही निर्धारित समयावधि में ई-केवाईसी नहीं कराता/कराती है, तो भविष्य में मिलने वाले लाभ से वंचित किया जा सकता है अथवा भुगतान अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। जिले के सभी हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे अपने निकटतम निर्धारित केंद्र जैसे सीएससी, लोक सेवा केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर आवश्यक दस्तावेजों सहित समय पर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करें, ताकि योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे।
    महिला एवं बाल विकास के कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि ई-केवाईसी पूरी तरह निःशुल्क है, अतः किसी भी प्रकार का शुल्क न दें। हितग्राही आधार कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आएं। 30 जून 2026 तक शिविरों में ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 1 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक संबंधित परियोजना कार्यालयों में ई-केवाईसी की विशेष व्यवस्था की जाएगी। गलत जानकारी प्रदान करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।
    सभी हितग्राहियों से अनुरोध किया गया है कि वे समय पर अपना ई-केवाईसी अवश्य कराएं और सुनिश्चित करें कि उनके सभी विवरण सही और अद्यतन हों। अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र या परियोजना कार्यालय से संपर्क करें।

    10 अप्रैल / मंथन मित्तल

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