कोरबा (मंथन) कोरबा जिलान्तर्गत कटघोरा कृषि विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के बिना सूचना लंबे समय तक कार्यक्षेत्र से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को निलंबित कर दिया है। भाजपा झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक द्वारा किसानों की समस्या और अधिकारी की अनुपस्थिति का मुद्दा उठाए जाने के बाद विभागीय स्तर पर कार्यवाही हुई है।
जानकारी के अनुसार उप संचालक कृषि, जिला-कोरबा द्वारा जारी आदेश क्रमांक स्थापना-01/निलं./2026-27/3921, 15 सितंबर के तहत उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
* बिना सूचना कार्यक्षेत्र से अनुपस्थित
विभागीय आदेश के अनुसार ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, क्षेत्र-कटघोरा एवं जेंजरा 01 अगस्त से अपने कार्यक्षेत्र से बिना सूचना एवं बिना अवकाश के अनुपस्थित रहे। विभागीय स्तर पर इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया। इस मामले में संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव एवं विभागीय पत्राचार के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत निलंबन की कार्यवाही की गई है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड पोड़ी-उपरोड़ा निर्धारित किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
16 सितंबर / मंथन मित्तल





