कोरबा (मंथन) कोरबा जिले के कटघोरा न्यायालय ने एक सनसनीखेज हत्या मामले में कथित आरोपी भाई को पर्याप्त साक्ष्य और सबूत के आधार पर दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला थाना पाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें कथित आरोपी पर अपनी ही बहन की टंगिया से हत्या कर देने का आरोप था।
जानकारी के अनुसार निवासी तेलसरा ललमटिया, चौकी चैतमा, थाना पाली, जिला कोरबा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 148/2022 के तहत धारा 302 भादवि का मामला दर्ज किया गया था। आरोप था की कथित आरोपी ने अपनी बहन पर यह आरोप लगाते हुए कि उसने उसकी पत्नी को शराब पिलाई, गुस्से में आकर टंगिया से उसके सिर और कनपटी पर वार कर दिया। गंभीर चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
मामले की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना अधिकारी द्वारा प्रकरण की गंभीरता से जांच करते हुए सभी आवश्यक साक्ष्य और सबूत एकत्र कर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।
अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ने प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कथित आरोपी का अपराध संदेह से परे सिद्ध किया।
प्रकरण की सुनवाई पश्चात् माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती मधु तिवारी (कटघोरा न्यायालय) ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को धारा 302 भादवि के तहत दोषी करार दिया तथा उसे आजीवन सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
29 मार्च / मंथन मित्तल



